कुर्की के पश्चात भी घर में रह रहा दोषी परिवार, वादी द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग
पीयूष चौहान
हरिद्वार: हरिद्वार ग्रामीण के रानी माजरा गांव में जमीन के क्रय विक्रय को लेकर मामला सामने आया है जिसमें क्रेता द्वारा विक्रेता से जमीन को खरीदा गया किंतु जमीन विक्रेता के द्वारा बेचे जाने से पूर्व ही अपनी पत्नी को दान स्वरूप दिखाई गई जिसके चलते क्रेता द्वारा विक्रेता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पथरी पुलिस ने विक्रेता को तलब भी किया।
दरअसल राकेश कश्यप निवासी मुस्तफाबाद उर्फ पदार्था के द्वारा ग्राम रानी माजरा के श्रवण कुमार से घेर की जमीन क्रय की थी किंतु वही जमीन श्रवण के द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर दान की हुई थी जिसके आधार पर राकेश कश्यप ने इसकी शिकायत करते हुए माननीय न्यायालय में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया। जिसमे कई तरखो के पश्चात धारा 182 एवं उसके ठीक एक महीने बाद धारा 183 (कुर्की) की कार्रवाई की गई जिसमें श्रवण कुमार के घर से कुर्क किए हुए सामान को तत्कालीन चौकी प्रभारी फेरूपुर द्वारा लाया जा रहा था तभी ग्राम वासियों सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान के द्वारा उस सामान्य को अपनी सुपुर्दगी में वहीं पर रखवाया गया जिसके कुछ समय पश्चात वह सामान ग्राम वासियों के कहने पर श्रवण कुमार के पुत्र अमित कुमार को सौंप दिया गया। इस प्रकरण में आज दिनांक 16 नवंबर 2022 को राकेश कुमार कश्यप निवासी पदार्था के द्वारा पत्रकार वार्ता करके उपरोक्त की जानकारी उपलब्ध कराई। पत्रकार वार्ता के माध्यम से राकेश कुमार कश्यप के द्वारा पुलिस प्रशासन से यह प्रश्न पूछा गया कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जब उक्त प्रकरण में श्रवण कुमार के घर पर कुर्की की जा चुकी थी तो उसका परिवार पूरे सम्मान के साथ उसी घर में किस प्रकार रह रहा है इसका आधार क्या है। राकेश कुमार के द्वारा पुलिस प्रशासन से यह मांग की गई कि जल्द से जल्द उक्त प्रकरण में दोषी जिसके गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं को गिरफ्तार किया जाए तथा उस मकान की स्थिति पूर्व में कुर्क किए गए सामान के बाद की स्थिति के रूप में किया जाए। वहीं इस प्रकरण में थानाध्यक्ष पथरी प्रबल डिमरी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यह मामला उनके संज्ञान में आज ही आया है तथा उक्त मामले से संबंधित कागजी कार्रवाई को पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा तथा दोषी के विरुद्ध जल्द कार्रवाई की जाएगी।