ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
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विनोद धीमान
हरिद्वार /देहरादून : उत्तराखंड सरकार द्वारा 25 दिसंबर को कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और लोगों को सावधानी बरतने व मास्क का प्रयोग करने की हिदायत दी गई है।
आपको बता दें कि डब्लू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के नए वैरीअंट ओमीक्रोन को *वैरीअंट ऑफ कंसर्न* घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इस को मध्य नजर रखते हुए केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने राज्य में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने देश में बढ़ते ओमी क्रोन के मामलों को देखते हुए सभी जनपदों के सार्वजनिक स्थल बाजार रेलवे स्टेशन बस स्टैंड मंदिर मस्जिद चर्च मंडी पर्यटक स्थल आदि जगहों पर Covid Appropriate Behavior जैसे सामाजिक दूरी मास्क पहनना सैनिटाइजर से हाथ धोना आदि बातों का कड़ाई से अनुपालन कराना के आदेश दिए हैं। ओमी करूं से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गुटका खाना पर प्रतिबंध होगा यदि कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 के तहत आईपीसी की धारा 188 में कानूनी कार्यवाही की जाएगी।