वोटिंग के दौरान किसी भी प्रकार का मोबाइल या गैजेट प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर वोट निरस्त माना जाएगा
विजय कुमार बंसल
हरिद्वार : 4 मई 2022 को शहर व्यापार मंडल के के अध्यक्ष महामंत्री और कोषाध्यक्ष के चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा विशेष सूचना जारी की गई जिस सूचना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया वोटिंग स्थल पर किसी भी प्रकार का मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा किसी स्थिति में बोटर के पास मोबाइल से वोटिंग करते हुए फोटो खींचते पकड़ा जाने जाता है तो उसका वोट निरस्त माना जाएगा सूचना मुख्य चुनाव अधिकारी श्री अवधेश शर्मा जी महाराज किशन सेठ मनोज सिंघल और मुख्य चुनाव संयोजक सुभाष चंद अरविंद शर्मा एडवोकेट द्वारा सूचना जारी की गई।