मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता बिल्लू बाल्मीकि द्वारा पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर दिया धरना
सुनील सोनकर
मसूरी: मसूरी में राजपुर विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी रहे बिल्लू बाल्मीकि द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कुछ लोगों द्वारा उनपर हमला किए जाने पर कार्यवाही न किए जाने को लेकर मसूरी शहीद स्थल पर मसूरी पुलिस के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया । इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और कोषाध्यक्ष नागेंद्र उनियाल ने बिल्लू बाल्मीकि का समर्थन करते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों से बिल्लू बाल्मीकि को न्याय देने की मांग की। बिल्लू बाल्मीकि ने कहा कि चुनाव के दौरान पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ उनकी मसूरी मासोनिक लॉज बस स्टैंड पर स्थित दुकान पर घुसकर जानलेवा हमला कर उनको जलाने का प्रयास किया गया जिसका उनके द्वारा मसूरी पुलिस में मेडिकल सहित शिकायत की गई जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के साथ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। परंतु एससी एसटी एक्ट दर्ज होने के बाद भी पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के एक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके दबाव में आकर पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है। वह मसूरी सीओ पल्लवी त्यागी द्वारा भी जांच के के बाद एससी एसटी एक्ट हटाकर मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है जो न्याय उचित नहीं है। उन्होंने कहा वह सामाजिक व्यक्ति हैं और ऐसे में पालिका अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर गुंडागर्दी कर उनके साथ मारपीट और जानलेवा हमला कर अनुसूचित शब्दों का प्रयोग कर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। जिसके साक्ष्य उनके पास मौजूद है परंतु पुलिस द्वारा पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता का साथ देते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इसको लेकर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और जल्द अगर उनको न्याय नहीं मिला तो वह एसएसपी और डीजीपी उत्तराखंड के कार्यालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद शर्मा ने कहा कि पालिका अध्यक्ष और बिल्लू बाल्मीकि के बीच में उपजे विवाद पर दोनों पक्षों पर जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया है वहीं 7 साल से कम सजा की धारों में गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है वह पुलिस द्वारा कानून के नियमों के तहत कार्यवाही की गई है।