कोर्ट के आदेश पर हुआ युवक पर मुकदमा दर्ज
कोर्ट के आदेश पर हुआ युवक पर मुकदमा दर्ज
सबसे तेज प्रधान टाइम्स
हरीश वलेजा
हरिद्वार। सिडकुल हरिद्वार में रहने वाली एक महिला ने एक युवक पर अपने प्रेम जाल में फंसा कर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण व अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिडकुल हरिद्वार को पारित किये हैं। घटनाक्रम के अनुसार सिडकुल हरिद्वार में रहने वाली एक महिला जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रही थी। लगभग 2 वर्ष पूर्व एक युवक ने महिला से मुलाकात कर उसका काम सिडकुल की किसी फैक्ट्री में लगवाने का आश्वासन दिया तथा आरोपी युवक ने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर तथा उसे शादी का झांसा देकर कई बार महिला की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाएं जिसके चलते महिला गर्भवती हो गई जैसे ही आरोपी युवक को महिला के गर्भवती होने की बात पता चली तो उसने महिला का गर्भपात कराने की नियत से उसे ऐसी दवाइयां खिलाई जिससे महिला का गर्भपात हो गया महिला जब भी आरोपी युवक से शादी के संबंध में बात करती तो वह महिला के साथ मारपीट व महिला को जान से मारने की धमकी देता था। महिला ने आरोपी युवक की संबंधित पुलिस थाने वह पुलिस के वरिष्ठ व कई आला अफसरों से भी कई बार आरोपी युवक की उक्त घटना के संबंध में शिकायत की परंतु उसकी कोई सुनवाई ना होने के कारण अत्यधिक विवश होकर पीड़ित महिला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
पीड़ित महिला के अधिवक्ता श्री सचिन कुमार बेदी ने बताया कि पीड़िता के द्वारा बार बार पुलिस को शिकायत करने पर भी पुलिस आरोपी युवक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी। इसलिए महिला की ओर से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी युवक के खिलाफ एक शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय द्वारा पीड़िता का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आरोपी युवक के विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश थाना सिडकुल प्रभारी को पारित किए हैं। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध अंतर्गत धारा 376(2)n,313,323, 504 व 506आईoपीoसीo के तहत मुकदमा दर्ज विवेचना प्रारंभ कर दी हैं।अब शीघ्र ही पीड़िता को न्याय मिल सकेगा।