अदालत ने डोडा पाउडर का कारोबार करने वाले चार आरोपियों को दिया 10-10 साल का कठोर कारावास
विरेन्द्र वर्मा
सबसे तेज प्रधान टाइम्स
टिहरी / टिहरी में जिला जज एवं विशेष सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने डोडा पाउडर का कारोबार करने वाले चार आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड ने देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। जिला शासकीय अधिवक्ता बीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 26 मई 2015 को थाना कैंपटी पुलिस की एचपीयू (हाइवे पेट्रोलिंग यूनिट)के सरल चंद राणा, जावेद, रमेश, उम्मेद सिंह और जयपाल अगलाड़ चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान नौगांव पुरोला से सहरानपुर की ओर जा रहे एक ट्रक और एक एबेंडसर कार को रोककर चेकिंग की। जिसमें ट्रक से आठ और एंबेडसर से तीन बोरे डोडा पाउडर के बरामद हुए। जिनका वजन कुल 337 किलो निकला। पुलिस ने मौके पर पकड़े गए आरोपियों की पहचान अकरम, आफताब, सईद अहमद निवासी खैड़ा सहारनपुर उत्तर प्रदेश और स्वराज सिंह निवासी जौनपुर के रूप में की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि डोडा पाउडर को विक्री के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। शासकीय अधिवक्ता बीरेंद्र रावत ने न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध आठ गवाह और 23 साक्ष्य पेश किए। बुधवार को जिला जज एवं विशेष सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल का कठोर कारावास की सजा और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।