गुंडा अधिनियम के अभियुक्त को श्यामपुर पुलिस ने किया तड़ीपार
पीयूष जाटव
हरिद्वार। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा दिए गए कड़े दिशा-निर्देशों के क्रम में थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त वीरभान उर्फ शीतकाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम खेडाखाल , जिला सम्भल उ0प्र0, हाल निवासी- श्मशान घाट के पीछे चण्डीघाट, थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार को 30 दिवस के लिए जनपद सीमा से बाहर करते हुए समय सीमा से पूर्व जनपद में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार के आदेश वाद संख्या- 66/2024 अन्तर्गत धारा 3(1) एंव नियम 4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन में अभियुक्त वीरभान उर्फ शीतकाल उपरोक्त को 30 दिवस के लिए जिला बदर का आदेश प्राप्त हुआ। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त (गुण्डा व्यक्ति) वीरभान उर्फ शीतकाल पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम खेडाखाल , जिला सम्भल उ0प्र0, हाल निवासी- श्मशान घाट के पीछे चण्डीघाट, थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार को जनपद सीमा से बाहर कर जनपद पौडी गढवाल में रवाना किया गया।
अभियुक्त को हिदायत दी गयी है कि उपरोक्त आदेश का कढाई से पालन करेगा व समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नही करेगे।
नाम पता जिला बदर अभियुक्तगण-
वीरभान उर्फ शीतकाल पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम खेडाखाल , जिला सम्भल उ0प्र0, हाल निवासी- श्मशान घाट के पीछे चण्डीघाट, थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार।
पुलिस टीम
(1) उ0नि0 अशोक रावत
(2) है0का0 192 अनिल कुमार
(3) का0 1522 अनिल रावत।