व्यापार मण्डल टिहरी ने की जीएसटी नियमावली में संसोधन की माँग
विरेन्द्र वर्मा
सबसे तेज प्रधान टाइम्स
टिहरी / टिहरी जनपद में उद्योग व्यापार मण्डल टिहरी ने भारत सरकार के जीएसटी नियमावली में संशोधन के चलते समस्याओं के निराकरण की माँग करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन प्रेषित किया।व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान जीएसटी नियमावली में संशोधन व्यापारियों के हित में नहीं है जिसको रोका जाना चाहिए। व्यापारीयों ने कहा कि वर्तमान समय में व्यापार कर पाना संभव नहीं है। पहले ही कोरोना के कारण व्यापार खत्म हो गया है।जिला महामंत्री कर्म सिंह तोपवाल ने बताया कि हमने केंद्रीय वित्त मंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है जिसमें निम्न संशोधन करने की हमारी माँग है।
(1)एमनेस्टी स्कीम चलाई जाए, 50 लाख तक की बिक्री करने पर व्यापारी को आउटपुट टैक्स का 1% ही जमा करना हो (2)कर की दर 0%, 5% और 18% होनी चाहिए (3) रिवाइज्ड रिटर्न का प्रावधान होना चाहिए।
(4)जीएसटी में सजा का प्रावधान समाप्त हो(5) गलत राशि भरने पर रिफंड समायोजन का प्रावधान हो।
(6)कामन सर्विससेज पर दिए गए जीएसटी का इनपुट दिया जाए। (7)सीमित क्षेत्र में बिकने वाले ब्रांड को शून्य जीएसटी की श्रेणी में रखा जाए, तिलहन तेल मसाले को शून्य जीएसटी की श्रेणी में रखा जाए। (8) जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय अंतरराज्य बिक्री की जानकारी मांगना ठीक नहीं है।(9)अग्रिम प्राप्त रकम पर जीएसटी जमा कराने का प्रावधान समाप्त हो। (10)विजवाइल स्टॉक का विवरण ना लिया जाए यह कंपोजीशन विधि के खिलाफ है।स्कूटनी का प्रावधान समाप्त हो ।जिला महामंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा वित्त मंत्री से विनम्र निवेदन है कि हमारी माँगो पर विचार करके समाधान किया जाये।इस मौके पर राजेश ड्यूडी, अतीक, मायाराम थपलियाल, प्रकाश डोभाल, गंगाराम चमोली, आनंद तोपवाल, कमल, अमरीश पाल, स्वयंबर चौहान, सहित काफी संख्या मे व्यापारी उपस्थित रहे।