पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट का आयोजन
निमित वासन
हरिद्वार। 3 सितंबर को पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज ईदगाह रोड ज्वालापुर में मूट कोर्ट का आयोजन एल-एल.बी. अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं द्वारा किया गया। इस कोर्ट में सरकार बनाम रतन आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा पक्ष और विपक्ष में लड़ा गया जिसमें कॉलेज के छात्र -छात्राओं ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें प्रस्तुत की जिसमें जज की भूमिका में कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने मुल्जिम के खिलाफ तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए अरविंद एवं रोहन को आजीवन कारावास व रतन को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई अभियोजन पक्ष की तरफ से सानिया,तबस्सुम ,मोहम्मद ,नयियर जेब अहमद, मीनाक्षी ,मोहम्मद नसरुद्दीन, नूर आलम, सिया रानी, अखिलेश ,ईशान, शिशमान दुबे सत्यम, प्रियांशु ,मुकुल ,अंकित ललिता ,अलीशा ,कात्यायना बचाव पक्ष की तरफ से कमल भदौरिया,पूजा ,जीशान, नैना, जीशान मंसूरी ,अफसाना, आशीष चतुर्वेदी गोल्डी ,अंजलि, ममता ,सुरभि, सुरातमिका, ओंकारनाथ, अभिमन्यु, संजीत, उर्वशी, क्षितिज, प्रतिभा, सौरभ आदि ने अपने-अपने तर्क दिए बचाव पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत की कालेज के प्रबंधक कमल शर्मा निदेशक शिवम शर्मा नेहा शर्मा आदि ने बच्चों उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया कॉलेज की शिक्षकाएं रूपालीशर्मा शीतल चौहान दिव्यांश नीलू आदि मूट कोर्ट में उपस्थित रहे अंत में कालेज के प्राचार्य ने मूट कोर्ट में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।