जिला कारागार में कैदियों हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
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पंकज राज
हरिद्वार : 6 अक्टूबर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा जिला कारागार हरिद्वार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें प्राधिकरण के सचिव द्वारा बंदीगणों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बुधवार को रोशनाबाद स्थित जिला कारागार में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्राधिकरण के सचिव ने कारागार में निरुद्ध किए गए बंदियों को बताया कि यदि उनके पास पैरवी करने हेतु वकील नहीं है तो वह इस संबंध में प्राधिकरण से निशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बंदियों द्वारा प्राधिकरण से पैरा लीगल वालंटियर अथवा रिटेनर अधिवक्ता अथवा जेलर के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों की समस्या के संबंध में संबंधित विभाग में अथवा न्यायालयों में पैरवी करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।
अधिवक्ता रमन सैनी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि किस प्रकार से अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु बंदीगण प्राधिकरण की सहायता ले सकते हैं।