खानपुर पुलिस ने वारंटी को किया गिरफ्तार,न्यायालय में पेश
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विनोद धीमान
लक्सर/खानपुर: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के दिशा निर्देशन में जिले में वारंटियो के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत खानपुर पुलिस ने 21 अगस्त 2021 को अभियान चलाकर कार्यवाही की जिसमें एक वारंटी विक्की उर्फ विकास पुत्र मिल्क राज निवासी जियापोता थाना कनखल को दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तार किया गया है।
आपको बता दें कि खानपुर पुलिस क्षेत्र में हो रही चोरी डकैती लूटपाट की घटनाओं को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने वाले अभियुक्तों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। 21 अगस्त को भी खानपुर पुलिस ने एक अभियुक्त (वारंटी) विक्की उर्फ विकास पुत्र मिल्क राज निवासी जिया पोता थाना कनखल को दबिश देकर उसके घर से ही गिरफ्तार किया है जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज खानपुर पुलिस ने आईपीसी की धारा 399 और 402 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
खानपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक उपेंद्र सिंह ने बताया कि वारंटी विक्की उर्फ विकास पुत्र मिल्क राज निवासी जियापोता थाना कनखल को दबिश देकर उसके मकान से गिरफ्तार किया। जिसके खिलाफ आईपीसी की धारा 399 और 402 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। टीम में शामिल उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह कॉसटेबल विक्रम सिंह आदि शामिल रहे।
आपको बताते हैं कि धारा 399 और 402 क्या हैं?
भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के अनुसार, जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा और धारा 402 आईपीसी डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होने पर लगाई जाती है।