जिला बदर की सुनाई गई थी सजा सजा का अनुपालन न करने पर किया गिरफ्तार
रंजीत गौतम
नैनीताल: अभियुक्त हीरा सिंह बोहरा को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा वाद संख्या-13/19 सरकार बनाम हीरा सिंह बोहरा संम्बधित FIR No.1/19 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम में 6 माह का जिला बदर का आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को दिनाँक 23.05.22 को जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर किया गया था। जिसके द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन कर बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्य बाजार बेतालघाट में दुकान संचालित की जा रही थी जिसको दिनाँक 30.05.22 को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध FIR. No. 11/22 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।