28 अप्रैल से 3 मई तक सरकार ने लगाया कोरोनाकर्फ्यू
दिलशाद अली
सबसे तेज प्रधान टाइम्स
लक्सर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 28 अप्रैल 2021 से 3 मई 2021 तक घोषित कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन में कृषि संबंधी दुकाने जैसे खाद, बीज ,कीटनाशक आदि शाम 4:00 बजे तक खुली रहेंगी तथा पीठ बाजार की अनुमति नहीं होगी इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन जैसे रिचार्ज आदि की दुकानें बंद रहेंगी तथा घर से ही अपना कार्य करेंगे। आई लक्सर में नगर पालिका की ओर से बाजार में दवाई का छिड़काव और तहसील मुख्यालय और गली कोचों में सभी जगह पर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के निर्देशन में बाजारों में दवाई का छिड़काव क्या गया है वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से कोरोना कर्फ्यू को लेकर पूरी तरह से लोगों को जागरूक किया गया है और पुलिस प्रशासन ने यह भी कहा कि जो बिना मास्क और बिना हेलमेट किसी काम से जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी इसलिए अगर जरूरी ही काम हो तो आप मास्क लगा कर चलिए और हेलमेट लगाइए और जल्दी से अपना काम निपटा कर अपने घर जाइए इसके अलावा अगर कोई रोड पर घूमता हुआ दिखाई देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी पुलिस प्रशासन की ओर से ढिलाई नहीं बरती जाएगी जो लंगर करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।