भारतीय जागरूकता समिति ने विधिक जागरूकता शिविर का किया आयोजन
भारतीय जागरूकता समिति ने विधिक जागरूकता शिविर का किया आयोजन
सबसे तेज प्रधान टाइम्स
सचिन शर्मा
हरिद्वार।जमदग्नि पब्लिक स्कूल लक्सर में भारतीय जागरूकता समिति ने विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे विभिन विभागों के अधिकारीयों ने शिरकत की जिसमे मुख्य अथिति जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव सिमरन जीत कौर, टी टी ओ लक्सर रामिन्द्रलाल सैनी, हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी, CPU से SI सुनील नेगी, SI मनोज शर्मा, कोतवाली लक्सर SI लोकपाल परमार, ATC हरिद्वार से इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह एम् SI संजय गौर उपस्थित रहे जिनका स्वागत स्कूल के वाईस प्रिसिपल अमित कुमार एम् अकेडमिक कोऑर्डिनेटर राजेंदर शर्मा द्वारा किया गया।हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने स्कूल के बच्चो को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए बताया की साइबर क्राइम एक एक्सपर्ट क्राइम है जो एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है और वो बड़ी चालाकी से आपसे फ़ोन कॉल करके, otp मांग कर, लिंक पर क्लीक करा कर ठगी करते है आज कल साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका अपनाया है जिसको वो ऑनलाइन अरेस्ट का नाम देते है जबकि कानून में कही भी ऑनलाइन अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिये इनसे सतर्क रहे और ऐसी कॉल आने पर तुरंत नजदीकी पुलिस को शिकायत दर्ज कराये मुख्य अथिति जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव सिमरन जीत कौर ने बच्चो को इन्टरनेट उसे करते वक्त जरुरी सावधानियो से अवगत कराया और बताया की समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहे और कोई भी पासवर्ड आपकी निजी जानकारी वाला जैसे जन्मदिन की डेट शादी के डेट, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, पेन कार्ड नंबर आदि, सिमरन जीत कौर ने बच्चो को जिला विधिक प्राधिकरण के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया की जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा हर गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए मुफ्त वकील मोहिया कराती हैIटी टी ओ लक्सर रामिन्द्रलाल सैनी, CPU से SI सुनील नेगी, SI मनोज शर्मा ने बच्चो को ट्रैफिक लॉ के बारे में जानकारी देते हुए बताया की नाबालिग द्वारा बिना लाइसेंस के वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है जिसमे जुरमाना २५ हजार, माता पिता को जेल, गाड़ी जब्त, बच्चे का लाइसेंस बन्ने में देरी जैसा प्रावधान है, ओवेरिडिंग, हेलमेट न पहेना, निर्धारित गति से तेज वाहन चलाना, सिग्नल्स का पालन न करना आदि ट्राफिक लॉ में अपराध है जिसमे जुर्माने से लेकर गाड़ी जब्त एम् लाइसेंस ससपेंड तक के प्रावधान हैIकोतवाली लक्सर के SI लोकपाल परमार ने बच्चो को पुलिस के कार्यप्रणाली से अवगत करते हुए बताया की किसी भी शिकायत के लिए ११२ पर कॉल कर पुलिस की मदद ली जा सकती है महिला सम्बन्धी अपराधो में १०९० पर महिला शिकायत कर सकती है उनकी शिकायत पर उनकी पहचान गुप्त राखी जाती हैIATC हरिद्वार से इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह एम् SI संजय गौर ने बच्चो को नये कानूनो जी जानकरी देते हुए बताया की १ जुलाई से तीन नए कानून आये जिनको भारतीय न्याय सहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा सहिता एम् भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाता है अब लोगो को इन्ही के अनुसार न्याय मिलेगा प्रीतम सिंह में बच्चो को बताया की पहले जहा अपराध होता था वही FIR होती थी लेकिन नये कानून के अनुसार FIR कही भी हो सकती है जिसको जीरो FIR कहा जाता है एम् अब FIR online भी हो सकती है जिसमे ऑनलाइन दर्ज करने के बाद ३ दिन के भीतर उसको तस्दीक करने थाने जाना होता हैIकार्यक्रम में जिला विधिक प्राधिकरण के टाइपिस्ट पंकज सिंह, समिति के विरिष्ठ सदस्य अर्चना शर्मा, कार्यक्रम सचिव दीपाली शर्मा, एडवोकेट प्राची गुप्ता, एडवोकेट संगीता भरद्वाज, अमरदीप मालिक आदि उपस्थित रहे