07अगस्त को होगी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यदेशक/फोरमैन अनुदेशक की लिखित परीक्षा
07अगस्त को होगी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यदेशक/फोरमैन अनुदेशक की लिखित परीक्षा
सबसे तेज प्रधान टाइम्स
विजय कुमार बंसल
हरिद्वार।6 अगस्त, 2024 सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के पत्रांक 2666 दिनांक 31 जुलाई, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांक 106 दिनांक 19.07.2024 के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यदेशक / सर्वेयर शिशिक्षु (फोरमैन अनुदेशक) की लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 07 अगस्त, 2024 (बुधवार) को प्रथम सत्र में पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक जनपद हरिद्वार नगर क्षेत्रान्तर्गत हरिद्वार पर किया जायेगा। निम्न परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा को नकल विहीन, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैंरू- कम संख्या केन्द्र कोड़ 103 परीक्षा केन्द्र का नाम परीक्षा भवन, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार हॉल नं0-1, परीक्षा भवन, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार हॉल नं0-2, परीक्षा भवन, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार हॉल नं0-3 में किया जाएगा। इन सूचनाओं के आधार पर परीक्षणोपरान्त तथा सम्यक विचारोपरान्त मेरा समाधान हो गया है कि उक्त परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत विधि व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।अत्तएव शांति एवं सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उनके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में मैं कुश्म चौहान, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार धारा 163 भा०ना०सु० संहिता 2023 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित करती हूँ।1-हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह आदेश परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है, जिस कारण मेरे द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है। इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।