हज व उमराह में धोखाधडी करने वालों की जमानत खारिज
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नसीब कुरैशी
हरिद्वार। करीब आठ माह पहले हरियाणा प्रदेश के सईदुजजमा,हुजेफा,अबसार ग्राम सलेमपुर आए और वादी मुकदमा शाहनवाज से बोले कि हमारी हिजाज़ हज उमराह सर्विस है और हम लोगों को अच्छी सहूलियतों के साथ कम खर्चे में हज व उमराह कराते हैं जिस पर यक़ीन करते हुए वादी ने 30-35 लोगों के रुपया नकद व ऑनलाइन माध्यम से उमराह के लिए सइदुज्जमा व उसके साथियों पर रुपए जमा करा दिए उसके बाद मुलजिमों ने ना उनको उमराह कराया ना ही उनके रुपए वापस किए और उन लोगों अपने फोन नo व ठिकाने भी बदल लिए जिसके चलते शाहनवाज व लोगों पता को पता चला कि उसके व उनके लोगो के साथ धोखाधडी हो गई हैं जिसकी रिपोर्ट वादी द्वारा थाना रानीपुर में करा दी थी अब मुलजिमों ने जिला जज साहब हरिद्वार के यहां अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया और जमानत चाही जमानत के विरुद्ध में वरिष्ठ अधिवक्ता राव फरमान अली को वादी मुकदमा द्वारा नियुक्त किया गया जमानत का विरोध करते हुए अधिवक्ता राव फरमान अली मान्य जिला जज श्री प्रशांत जोशी जी को बताया कि अभियुक्तों ने धार्मिक यात्रा उमराह के नाम पर 35 लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हुए छब्बीस लाख पचास हजार रुपए हड़प लिए और ना तो उन लोगों को उमराह कराया ना उनकी रकम वापिस की है ये लोग विदेश भागने के फिराक में हैं और ना विवेचना में सहयोग कर रहे हैं और ना ही स्थानीय निवासी है मामले की अभी विवेचना चल रही है मामले में चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है विवेचना को प्रभावित कर सकते है और काफी अधिक मात्रा में धनराशि लोगों से अपने खाते में ली है पीड़ितों ने अपने बयानों में फ्रॉड की पुष्टि की है और लोगों साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है कुछ और मामले भी अभी प्रकाश में आने है अन्य सबूत संकलन की प्रकिया शेष है इस प्रकार अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ा जाना सही नहीं है। अधिवक्ता राव फरमान अली की दलीलों को मध्य नजर रखते हुए जिला जज ने तीनों अभियुक्तों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।