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जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की बेसिक जानकारियां दी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की बेसिक जानकारियां दी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की बेसिक जानकारियां दी 

सबसे तेज प्रधान टाइम्स 

तेगसिह नारंग 

हरिद्वार। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कर्मेन्द्र सिंह ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता की बेसिक जानकारियां देते हुए बताया कि सभी राजनैतिक दल, उम्मीदवार एवं इलेक्शन एजेन्ट आदि किसी भी व्यक्ति अपने निर्वाचन अभियान में किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में धर्म के नाम का या धार्मिक आधार का या ऐसी किसी भी गतिविधि का इस्तेमाल न करें जिससे लोगों के विभिन्न वर्गों या समूहों के बीच वैमनस्य पैदा होने की आशंका हो। कोई भी उम्मीदवार निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय न करें। चुनाव प्रचार-प्रसार सामग्री में प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक एवं शासकीय भवनों पर प्रचार सामग्री नहीं लगाई जायेगी तथा किसी व्यक्ति की निजि भूमि एवं सम्पत्ति पर प्रचार सामग्री चस्पा करने से पूर्व अनुमति लेंगे। अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाए गए झण्डे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें तथा नियमसंगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे।

कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन या प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा, मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकॉपी भी सम्मिलित है। किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी, यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा-176 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान रोड शो आयोजित करने हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त की जाये। रोड शो से बड़े अस्पताल, भीड़ वाले बाजार एवं सार्वजनिक परिवहन के मार्ग में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा और व्यवधान उत्पन्न करने पर उल्लंघन करने वाले पर जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सभा, जुलूस, रैली एवं रोड शो में उपयोग किये जाने वाले बैनर, होर्डिंग, इत्यादि के प्रदर्शन का नमूना निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित तिथि एवं समय से 24 घण्टे पूर्व दिया जाना आवश्यक होगा। राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित होने वाली सभा, रैली, जुलूस पर भी ये प्रतिबन्ध लागू होंगे। राष्ट्रीय स्तर के राजनैतिक प्रतिनिधियों पर होने वाले व्यय, हैलीकॉप्टर वाहन आदि का व्यय भी निर्वाचन व्यय में सम्मिलित होगा और उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। उन्होंने बताया कि जुलूस उन्ही मार्गों से निकाले जायें जिन मार्गों के लिए उसे पूर्वानुमति मिली हो और उसमें कोई भी फेर बदल नहीं होनी चाहिए। रोड शो हेतु प्रत्येक 10 वाहनों का काफिला बनाया जायेगा यदि इससे अधिक वाहन इस्तमाल किये जाते हैं तो प्रत्येक काफिले में 100 मीटर की दूरी बनायी जायेगी। प्रत्येक आयोजन एवं कार्य पर व्यय होने वाले प्रत्येक व्यय को उम्मीदवार द्वारा अपनी व्यय पंजिका में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले चुनाव प्रचार में लगा कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ना होगा।



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