बस दुर्घटना को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने 17 जनवरी तक आमंत्रित किए सबूत और गवाह
विजय कुमार बंसल
हरिद्वार। 15 जनवरी 2025 को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूड़की आशीष कुमार मिश्रा ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा कि जनपद हरिद्वार की तहसील रूडकी क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों से होने वाली दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों अथवा मृतक के परिजनों को उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दुर्घटना राहत निधि के वितरण हेतु मजिस्ट्रीयल जांच की जानी है। उक्त के क्रम में सूचित किया जाता है कि जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की में दिनांक 07-01- 2025 को घटना स्थल रतन फिलिंग स्टेशन के सामने, डन्ढेरा में ऋषिकेश डिपो की अनुबन्धित बस संख्या- यू०के०-08पी०ए०-2018 से हुई दुर्घटना में दो व्यक्ति श्री पंकज कुमार पुत्र श्री सुन्दर सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मथाना थाना खानपुर जनपद हरिद्वार व श्री टीकाराम कापडी पुत्र श्री लोकमणि कापड़ी उम्र 60 वर्ष निवासी शिवाजी कालोनी डन्ढेरा कोतवाली रुड़की की मृत्यु हो गयी एवं एक व्यक्ति श्री आकाश कुमार पुत्र श्री ब्रहमपाल उम्र 30 वर्ष निवासी मोहनपुरा कोतवाली रूड़की घायल हो गया।
इस सड़क दुर्घटना की मजिस्ट्रीयल जांच के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत/अभिलिखित कराना हो तो दिनांक 17-01-2025 तक किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत / अभिलिखित करा सकता है।