खाद्य कारोबारियों और विक्रेताओं पर लगाया 13 लाख 30 हजार रूपये जुर्माना
खाद्य कारोबारियों और विक्रेताओं पर लगाया 13 लाख 30 हजार रूपये जुर्माना
सबसे तेज प्रधान टाइम्स गबर सिंह भण्डारी
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी गढ़वाल इला गिरि के न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन न करने पर विभिन्न खाद्य कारोबारियों और विक्रेताओं पर कुल 13 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला अभिहीत अधिकारी खाद्य संरक्षा विभाग अजब सिंह रावत ने बताया कि न्याय निर्णायक अधिकारी इला गिरि ने पांच अलग-अलग मामलों में फैसले सुनाए। उन्होंने बताया कि हटसन ब्राण्ड के घी के निर्माता हटसन एग्रो प्रोडक्ट लि.धार्मापुरी तमिलनाडू पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम एवं विनियम की ’धारा 51’ के तहत घी के अधोमानक पाये जाने पर 2,10,000 ( दो लाख दस हजार रुपये) का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही दुकानदार द्वारा घी के खरीद बिल न्यायालय में उपलब्ध न कराने पर 10000( हजार रूपये) का अर्थदण्ड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रबन्धक गुजरात को-अप मिल्क मोर्केटिंग फेडरेशन लि.आनंद के दूध में वसा की मात्रा अधिनियम में बनाये गये मानक से कम पाई गई। जिस पर खाद्य विश्लेषक ने दूध को अधोमानक घोषित किया था। न्यायालय ने उक्त कम्पनी पर धारा 51 के अन्तर्गत 2,00,000 (दो लाख रुपये ) का अर्थ दण्ड लगाया है। साथ ही चामुण्डा इन्टरप्राईजज,पटेल नगर,गणपति इनक्लेव मुजफ्फरनगर उ.प्र.पर न्यायालय में बिल प्रस्तुत न करने पर 1,00,000 (एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगया गया। जबकि विकास सैनी कोटद्वार रोड पौडी तथा मै.दया कृष्णा ट्रेडर्स होलसेल व कमीशन एजेण्ट अफजलढ़,बिजनौर उ.प्र. द्वारा न्यायालय में बिल प्रस्तुत करने पर कार्यवाही से अवमुक्त किया गया। रावत ने बताया कि खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 नियम विनियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत गोविन्द राम कहन सेक्टर 57 सोनीपत हरियाणा पर 2,70,000 (दो लाख सत्तर हजार) का अर्थदण्ड लगाया गया है। स्थानीय खाद्य कारोबारी ने न्यायालय में खाद्य पदार्थ का खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया,जिस कारण न्यायालय ने दुकानदार पर 10,000 (दस हजारु रुपये) का जुर्माना लगाया। वहीं,खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम विनियम 2011 की घारा 51 के अर्न्तगत खाद्य पदार्थ कच्छी घानी तेल के अधोमानक मानक पाये जाने पर न्यायालय ने के.सी.आयल मिल्स एस.एच 72 हरिद्वार रोड छिदरवाला ऋषिकेश पर 100000 (एक लाख रू) का जुर्माना है। इसके अलावा प्रबन्धक पी.आर.जी.आयल मिल ब-371-374 एगो फूड पार्क,उद्योग विहार श्री गंगानगर राजस्थान पर 2,20,000 रु (दो लाख बीस हजार) का जुर्माना लगाया गया। जबकि रास विहारी अग्रवाल र्स्वगाश्रम जोंक को न्यायालय में बिल प्रस्तुत करने पर कार्यवाही से अवमुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि दिलबाग पान मसाला के नमूने मिसब्रांड घोषित किए जाने पर खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम विनियम 2011 की धारा 52 के तहत मै.सोमपान प्रोडक्टस प्रा.लि,सी-123 नारायण इण्डस्ट्रियल ऐरिया फेस-1 नई दिल्ली पर 3,00,000 (तीन लाख) का अर्थ दण्ड लगाया गया। न्यायालय में खरीद बिल प्रस्तुत न करने पर (बिना पक्के बिल के खाद्य सामग्री क्रय करने पर) न्यायालय ने हरीश पान भण्डार बद्रीनाथ रोड,श्रीनगर पौडी गढ़वाल पर 10,000 (दस हजार रुपये) का जुर्माना लगाया। उपरोक्त सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को न्यायालय ने आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जुर्माना धनराशि न्याय निर्णायक अधिकारी के पक्ष में चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने के आदेश दिए हैं।