बकाया बिलों में छूट की समय सीमा बढ़ाए प्रदेश सरकार - तेज प्रकाश साहू
रिकी अरोड़ा
हरिद्वार। प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी पानी के बिल बिजली के बिलों में छूट की समय सीमा 31 मार्च 2025 से बढाकर 30 सितंबर 2025 तक करें।
राज्य व्यापार मण्डल उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष तेज प्रकाश साहू ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा की उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है जिनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था केवल यात्रा सीजन पर ही निर्भर करती है प्रदेश सरकार हमेशा अंग्रेजी समय से 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष तक की प्रदेश के निवासियों को छूट प्रदान करती है लेकिन उत्तराखंड में केवल यात्रा सीजन में ही यात्री आता है जिससे पूरी अर्थव्यवस्था काम करती है कि यह छूट जो सरकार द्वारा दी जाती है यह बेकार हो जाती है और सरकार को भी इसका फायदा नहीं मिलता यदि सरकार यात्रा सीजन के दौरान इन छूट की घोषणा करें तो मैं कहता हूं कि सत प्रतिशत सरकार की वसूली होगी और पहाड़ी क्षेत्र के जनता को लाभ भी होगा तभी इन योजनाओं का कोई लाभ आम जनता को नही मिल पाता तो यह योजना घोषणा तो जरूर होती है लेकिन वह सिर्फ कागजों में रह जाती है और प्रदेश के निवासियों को इसका लाभ नहीं मिलता अतः जनहित में तिथि बढ़ाने की आवश्यकता है।