मसूरी में विधिक जागरूकता शिविर में सिविल जज शमशाद अली ने दी कानून की जानकारी
सुनील सोनकर
देहरादून। मसूरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मसूरी गर्ल्स इंटर कालेज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मसूरी के सिविल जज शमशाद अली और अधिवक्ताओं ने छात्रों को हाल में हुए कानून में बदलाव और मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सिविल जज शमशाद अली ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी. उन्होंने विभिन्न संवैधानिक अनुच्छेदों का जिक्र करते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था में गरीबों, वंचितों एवं जरूरतमंदों के लिए किए गए विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि विधिक सहायता का विषय जनसामान्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लोगों को कानूनी सलाह दी जाती है। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में जरूरी बदलाव के मद्देनजर तीन नए कानून लागू होंगे। ये तीन कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसएस ) हैं। ये कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता ( आईपीसी ), इंडियन एविडेंस एक्ट और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह ली। इस मौके पर छात्रों का मोटर वहीकल एक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई और यातायात के नियमों जैसे हेलमेट सीट बेल्ट जैसे सुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल से कैसे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है वाहन चलाते समय आवश्यक कागजात साथ में लेकर चलने की अपील की. बताया कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।